UGC ने कहा , ugc की विश्वविद्यालयों कि सूची में अपना नाम शामिल किए जाने के बाद प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को निरीक्षण के उद्देश्य से यूजीसी को जानकारी प्रस्तुत करनी थी ।
विश्विद्यालय अनुदान आयोग (University grants commission) ने यूजीसी (ugc) अधिनियम 1956 की धारा 2 (0) के तहत झारखंड की प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को ugc की यूनिवर्सिटी के लिस्ट से हटा दिया गया है । ugc ने निरीक्षण के उद्देश्य से महत्व पूर्ण जानकारी ना देने के देखते हुए हटा दिया गया है।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय ) झारखंड ने 20 मार्च 2024 के झारखंड के प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ( निरसन ) 2023 द्वारा प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अधिनियम 2016 को निरस्त करने का संकल्प पारित किया था। संकल्प के अनुसार प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साल 2016 में स्थापना के बाद अस्तित्व में नहीं आया । अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।और दूसरी न्यूज पढ़े
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